ऑफलाइन आवेदन की अनुमति से मिली राहत
झारखंड सरकार ने मुख्यमंत्री मईया योजना के तहत महिलाओं को राहत देते हुए अब आवेदन की प्रक्रिया को आसान बना दिया है। पहले महिलाओं को ऑनलाइन आवेदन करने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। लगातार सर्वर डाउन रहने के कारण महिलाएं घंटों पंचायत भवनों में बैठी रहती थीं। अब, इस समस्या का समाधान सरकार द्वारा निकाला गया है।
ऑफलाइन प्रक्रिया का लाभ
महागामा प्रखंड के विकास पदाधिकारी, सोनराम हंसदा ने बताया कि सरकार ने लोगों की शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए मुख्यमंत्री मईया योजना के तहत ऑफलाइन आवेदन की अनुमति दे दी है। इससे अब महिलाओं को ऑनलाइन आवेदन के लिए लंबा इंतजार नहीं करना पड़ेगा।
सेविका के माध्यम से जमा होंगे आवेदन
महिलाएं अपने पोषक क्षेत्र की सेविका से फॉर्म प्राप्त कर सकती हैं और फिर उसे पंचायत सचिवालय या आंगनबाड़ी केंद्र में जमा कर सकती हैं। बिना बायोमेट्रिक के भी यह आवेदन प्रखंड कार्यालय में स्वीकृत किया जाएगा। इसके अलावा, आवेदन प्रक्रिया के दौरान किसी भी प्रकार का शुल्क नहीं लिया जाएगा।
आवेदन के लिए जरूरी दस्तावेज
सरकार के नए निर्देशों के अनुसार, आवेदन के लिए कुछ दस्तावेज जरूरी होंगे। यदि राशन कार्ड में नाम नहीं है तो पिता या पति का नाम होना अनिवार्य है। इसके साथ ही एक पासपोर्ट साइज फोटो, आधार कार्ड, बैंक पासबुक, और राशन कार्ड की फोटोकॉपी या स्वघोषणा पत्र आवश्यक होंगे। महिलाएं इन दस्तावेजों के साथ फॉर्म भरकर उसे जमा कर सकती हैं।