झारखंड हाईकोर्ट ने झारखंड कर्मचारी चयन आयोग (JSSC) की CGL परीक्षा 2023 के परिणाम को अभी के लिए रोकने का आदेश दिया हैं। यह फैसला कथित परीक्षा में गड़बड़ी एवं पेपर लीक की शिकायतों पर सुनवाई के बाद लिया गया हैं। हालांकि, कोट ने दस्तावेजो का सत्यापन प्रकिया जारी रखने का निर्देश दिया है।
मुख्य न्यायाधीश की बेंच ने की सुनवाई:
17 दिसंबर को मुख्य न्यायाधीश एम.एस. रामचंद्र राव और न्यायाधीश दीपक रोशन की बेंच ने याचिकाकर्ता प्रकाश कुमार और अन्य की याचिका पर सुनवाई की। अदालत ने JSSC को आदेश दिया कि अगले निर्देश तक परिणाम प्रकाशित न किए जाएं। अगली सुनवाई 22 जनवरी को निर्धारित की गई है।
याचिकाकर्ताओं की मांगे:
याचिकाकर्ताओं ने मांग की है कि परीक्षा को रद्द किया जाए और सीबीआई जांच कर फिर से सही तरीके से परीक्षा करवाई जाए। छात्रों का आरोप है कि 21 और 22 सितंबर को आयोजित CGL परीक्षा में अनियमितताएं और पेपर लीक की घटनाएं हुईं।
प्रदर्शन और पुलिस कार्रवाई:
JSSC ने 16 दिसंबर से दस्तावेज़ सत्यापन प्रक्रिया शुरू की थी। कई छात्रों ने परीक्षा रद्द करने की मांग करते हुए आयोग के कार्यालय के बाहर प्रदर्शन करने पहुंचे। स्थिति को नियंत्रित करने के लिए प्रशासन ने इलाके में धारा 144 लागू कर दिया गया जिसके तहत चार या उससे अधिक लोगों के इकट्ठा होने पर प्रतिबंध होता है। इसके साथ ही, इलाके में पुलिस बल तैनात किया गया। बावजूद इसके, छात्रों ने प्रदर्शन किया,जिसके बाद पुलिस ने प्रदर्शनकारियो पर लाठी चार्ज किया।
अब सभी की परीक्षार्थीओ की नजरें 22 जनवरी पर टिकी हैं, जब अदालत मामले की अगली सुनवाई करेगी और परीक्षा के भविष्य पर फैसला होगा।