देवघर

श्रावणी मेला के लिए देवघर शहर में मांस, मछली और शराब पर प्रतिबंध

एक महीने के लिए प्रतिबंध लागू

चल रहे श्रावणी मेला के मद्देनजर, देवघर नगर निगम (डीएमसी) ने देवघर शहर में जानवरों की हत्या और मांस, मछली और चिकन की बिक्री पर एक महीने के लिए सख्त प्रतिबंध लगा दिया है, जो तुरंत प्रभावी है।

अधिकारियों ने निर्देश जारी किए

डीएमसी आयुक्त रोहित सिन्हा ने उपायुक्त (डीसी) विशाल सागर के निर्देशों के बाद यह प्रतिबंध लागू किया। यह प्रतिबंध 22 जुलाई से 19 अगस्त तक रहेगा और इसमें मेले के क्षेत्र में शराब की बिक्री भी शामिल है। सिन्हा ने कहा कि इन उपायों का उद्देश्य त्योहार की पवित्रता बनाए रखना है।

कानूनी कार्रवाई और कड़ी निगरानी

डीएमसी ने चेतावनी दी है कि इन प्रतिबंधों का उल्लंघन करने वाले किसी भी व्यक्ति के खिलाफ तत्काल कानूनी कार्रवाई की जाएगी। निषिद्ध क्षेत्रों में दुकानों की निगरानी के लिए त्वरित प्रतिक्रिया दल (क्यूआरटी) भी स्थापित किए गए हैं।

कांवड़िया पथ पर निगरानी

इसके अलावा, जिला प्रशासन के अधिकारी बिहार के डुम्मा सीमा से बाबा बैद्यनाथ मंदिर के द्वार तक 105 किमी लंबी कांवड़िया पथ पर भी कड़ी नजर रख रहे हैं। ये उपाय प्रतिदिन 12वें ज्योतिर्लिंगम को गंगाजल अर्पित करने आने वाले लाखों राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय भक्तों के लिए क्षेत्र की पवित्रता को बनाए रखने के उद्देश्य से किए गए हैं।

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